हर घर तिरंगा लहराने के पहले जान लीजिए यह नियम और कायदे
भारत की आजादी के 75वें साल के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इसकी शुरुआत आज से हो गई है और यह 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि सब अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लहराएं। इसके लिए कुछ नियम कायदे हैं जिसे जानना सबके लिए जरूरी है। पहले भारतीयों को कुछ विशेष मौकों पर ही तिरंगा फहराने की अनुमति थी। इसके लिए उद्योगपति नवीन जिंदल ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी इसके लिए 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें तिरंगा फहराने की आजादी दी गई। पिछले साल दिसंबर में फ्लैग कोड में संशोधन किया गया था। इसके तहत पालिस्टर, सूती, ऊनी, सिल्क और खादी के अलावा हाथ से बुना हुआ या मशीन निर्मित तिरंगे के इस्तेमाल की अनुमति दी गई। जानिए तिरंगा लहराने के नियम:-
- पूरे सम्मान के साथ तिरंगा किसी भी अवसर पर कहीं भी फहरा सकते हैं।
- तिरंगे का किसी भी हाल में अपमान नहीं होना चाहिए।
- किसी भी साइज आदि का राष्ट्रीय ध्वज हो सकता है लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज आयताकार होना चाहिए।