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मुंबई नगर निगम के विभागीय कार्यालय ने नारायण राणे के मुंबई में जुहू इलाके में स्थित आधीश बंगले में हुए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया

मुंबई

 

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे को मुंबई स्थित उनके आवास पर अवैध निर्माण के मामले में मुंबई नगर निगम ने शुक्रवार सुबह नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मुंबई नगर निगम के पश्चिम विभागीय कार्यालय के बिल्डिंग प्रपोजल विभाग की ओर आरटीआई कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की शिकायत पर जारी की गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मुंबई नगर निगम के विभागीय कार्यालय ने नारायण राणे के मुंबई में जुहू इलाके में स्थित आधीश बंगले में हुए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में बंगले में सीआरजेड कानून का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत का जिक्र किया गया है।

 

सीआरजेड कानून के तहत समुद्रीय सीमा से 50 मीटर दूरी में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता के अनुसार राणे का बंगला समुद्र की सीमा से 50 मीटर के अंदर है और बंगले में मुंबई नगर निगम के पास प्लान को दरकिनार कर अवैध निर्माण किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता संतोष दौंडकर के अनुसार नारायण राणे ने अधीश बंगले में कई तरह का अवैध निर्माण किया है। इससे कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के नियमों का उल्लंघन किया गया है।

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