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खंडवा के एक व्यक्ति पर धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक ओर केस हुआ

इंदौर: खंडवा पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धर्म परिवर्तन की कोशिश करने और उससे शादी करने के प्रयास के आरोप में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मना करने पर आरोपी ने तेजाब फेंकने की भी धमकी दी। पिछले नौ महीने में धर्म की स्वतंत्रता कानून के तहत आरोपी जबाज उर्फ ​​मोनू मंसूरी के खिलाफ यह दूसरा मामला है। खंडवा के एसपी विवेक सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता सोमवार को शिक्षक दिवस मनाने के बाद अपने कॉलेज से घर जा रही थी, और तब आरोपी मोनू ने उस पर फूल बरसाए और उससे शादी करने के लिए अपना धर्म बदलने के लिए कहा।

उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह रफ्तार पकड़ पाता, लड़की कूद गई और स्थानीय लोगों को सूचना दी जिसके बाद आरोपी भाग गया।

खंडवा में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, महिला ने कहा मोनू पिछले एक साल से मुझे परेशान कर रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। वह आपत्तिजनक कमेंट पास करता था और कॉलेज से आते जाते समय मेरा पीछा भी करता था। सोमवार को उसने मुझे अपनी बाइक पर बैठने के लिए मजबूर किया और मैंने शादी करने से मना किया और फिर उसने मुझ पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी।

कोतवाली थाना प्रभारी बीएल अटोडे ने कहा, ‘आरोपियों के खिलाफ मप्र धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत यह दूसरा मामला है। 10 जनवरी 2022 को चैनपुर गांव की एक दलित महिला ने उसके खिलाफ शिकायत की थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

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