Gujarat Riot Case : सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दी बड़ी राहत, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई!
Gujarat Riot Case : सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामले में तीस्ता सीतलवाड़(Teesta Setalvad) को एक बार फिर से बड़ी राहत देते हुए उनकी आंतरिक सुरक्षा बढ़ दी है, साथ ही कोर्ट ने सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस भी भेजा है और संबंधित पक्षों से 15 जुलाई तक मामले में दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने और झूठी गवाही दिलाने के आरोप में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जून 2022 को तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनके साथ पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को भी हिरासत में लिया गया था।
इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने 30 जुलाई 2022 को सीतलवाड़, राजीव भट्ट और श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को यह संदेश जाएगा कि कोई भी बिना किसी सजा के डर से कांड कर सकता है और बाद में उसमें निर्दोष को फंसाकर खुद बच सकता है।
इसके बाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त 2022 को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 19 सितंबर 2022 की तारीख तय की थी। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ और उनके सहयोगियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
हाई कोर्ट ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सितंबर 2022 को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। वहीं गुजरात हाईकोर्ट में उनसे जांच एजेंसी के साथ को ऑपरेट करने के लिए कहा। बता दें 3 सितंबर 2022 को तीस्ता सीतलवाड़ अपने सहयोगियों के साथ जेल से बाहर आ गई थी।
इसी बीच एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ और उनके सहयोगी की अंतिम जमानत को बढ़ाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है, बता दें 19 जुलाई 2023 को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।