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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई, ईडी ने ट्रायल ट्रांसफर की मांग की

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी।

15 सितंबर को ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से कार्यवाही स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था। जैन के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी करने के साथ जमानत की सुनवाई अपने अंतिम चरण में थी , और ईडी ने आगे की दलीलों को संबोधित करने के लिए एक अतिरिक्त तारीख की मांग की।

सोमवार को राजू ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता को आवेदन से अवगत कराया जिसके बाद इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया। मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

दो आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सुशील कुमार गुप्ता ने अपने मुवक्किलों की ओर से इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए नोटिस स्वीकार किया कि ईडी ने इस मामले में पूरे मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की थी। गुप्ता ने कहा, “हमें यह आभास दिया गया था कि यह स्थानांतरण या जमानत आवेदन पर था,” गुप्ता ने अदालत से एक छोटी तारीख प्रदान करने के लिए कहा, क्योंकि जमानत याचिका पर 40 दिनों से सुनवाई चल रही थी और “अपने अंतिम चरण में थी।”

ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था । जैन पर कथित तौर पर उससे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप था।

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